देहरादून: उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है. कुमाऊं की सबसे पुरानी और बहुचर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश की मंजूरी मिली. यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90:10 निवेश के तहत परियोजना की अनुमानित लागत 2584.10 करोड़ रुपये स्वीकृत की जाएगी. शुक्रवार को जल संसाधन सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 90:10 के अंतर्गत निवेश में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.
शुक्रवार को सचिव जल संसाधन भारत सरकार की अध्यक्षता में नीति आयोग व केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पश्चिम बंगाल, मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य की योजनाएं निवेश स्वीकृति हेतु इन्वेस्टमेंट क्लीयेरेन्स की 17वीं बैठक में प्रस्तुत की गई. बैठक में उत्तराखंड राज्य की जमरानी बांध परियोजना लागत रु० 2584.10 करोड़ के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 90ः10 के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए. जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र ही पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किए जायेंगे. इस परियोजना से सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है. परियोजना से 63 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा. परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति केबिनेट में स्वीकृति हेतु रखी जाएगी और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्यास किया जाएगा. केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि जमरानी परियोजना उनके लिए बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे लाखों लोगों का हित जुड़ा हुआ है. जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर केंद्र और राज्य से वार्ता को पत्राचार के साथ साथ मुलाकात करते हुए परियोजना के संदर्भ में तेजी से काम करने के प्रयास किए. पेयजल आपूर्ति के साथ जमरानी बांध परियोजना जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर में सिंचाई की सुविधा और 14 मेगा वाट जल विद्युत उत्पादन करेगा.
बता दें कि उत्तराखंड गठन के बाद भी लगातार बांध निर्माण के समर्थन में आवाज उठती रही. पिछले तीन साल में सर्वे और प्रस्ताव से जुड़े कामों में कुछ तेजी भी देखने को मिली थी. जनवरी की शुरूआत में प्रस्तावित बांध की जद में आने वाले इलाकों में भूमि अधिग्रहण की धारा-11 भी लागू कर दी गई. इस धारा के लागू होने पर जमीन संबंधी खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लग जाता है. क्योंकि, जमीन का इस्तेमाल जनहित से जुड़े एक अहम प्रोजेक्ट के लिए होना है.