हल्द्वानी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि मामला 31 नवंबर 2016 के बनभूलपुरा थानाक्षेत्र की है, जहां 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी. जिसके बाद पीड़ित पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
मामले में पुलिस ने 17 दिसंबर 2016 को ऑटो चालक रविंद्र को गिरफ्तार कर नाबालिग को उत्तर प्रदेश के बीसलपुर जिला पीलीभीत से बरामद किया. पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी रविंद्र के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.