नैनीतालः उत्तराखंड में पट्टे की सरकारी कृषि भूमि को अकृषि भूमि दिखाकर भू-माफिया द्वारा बेचे जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब शपथ पत्र के जरिए पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई आगामी 24 मार्च को होगी.
बता दें कि, देहरादून निवासी सुरभि सक्सेना ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने साल 2012 से अब तक सरकारी आदेश जारी कर पट्टे की भूमि खेती के लिए बड़े पैमाने पर दी गई, लेकिन कई स्थानों पर पट्टेदारों ने भूमि अपने नाम पर करवाकर सरकारी भूमि का दुरुपयोग किया है. इतना ही नहीं कई जगहों पर तो जमीन भी बेच दी गई है.