नैनीतालःप्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने सचिव समाज कल्याण को आगामी 13 मार्च को अपना विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि तय तारीख तक जवाब नहीं दिए जाने पर आगामी 16 मार्च को सचिव समाज कल्याण को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देना होगा.
बता दें कि देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज कल्याण विभाग ने साल 2003 से अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया है. जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग की ओर से करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है.
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साल 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की थी और 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा था, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए.