नैनीताल:हाईकोर्ट ने पीआरडी जवानों को एक्ट एवं शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी देने के मामले पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में 6 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने के सरकार को निर्देश दिये हैं.
मामले के अनुसार पीआरडी कल्याण संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एक्ट एवं शासनादेश में पीआरडी जवानों को रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन विभाग इसका उल्लंघन कर रहा है. उनको रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी नहीं दी जा रही है. लिहाजा उनको रोस्टर के अनुसार ड्यूटी दिलाई जाए.