उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

HC से पीआरडी जवानों को राहत, अब रोस्टर के हिसाब से लगेगी ड्यूटी

हाईकोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते के भीतर एक्ट एवं शासनादेश के मुताबिक पीआरडी जवानों के पक्ष में निर्णय लेने को कहा है.

high-court-gives-relief-to-prd-jawans
हाईकोर्ट ने पीआरडी जवानों को राहत

By

Published : Dec 8, 2021, 8:26 PM IST

नैनीताल:हाईकोर्ट ने पीआरडी जवानों को एक्ट एवं शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी देने के मामले पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में 6 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने के सरकार को निर्देश दिये हैं.

मामले के अनुसार पीआरडी कल्याण संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एक्ट एवं शासनादेश में पीआरडी जवानों को रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन विभाग इसका उल्लंघन कर रहा है. उनको रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी नहीं दी जा रही है. लिहाजा उनको रोस्टर के अनुसार ड्यूटी दिलाई जाए.

पढ़ें-निधन से 5 दिन पहले का वो आखिरी स्पीच, उत्तराखंड के लोगों से बहुत कुछ कह गए थे

संघ ने कई बार इस संबंध में विभाग को प्रत्यावेदन दिए, मगर उन पर आजतक कोई सुनवाई नहीं हुई. न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते के भीतर एक्ट व शासनादेश के मुताबिक पीआरडी जवानों के पक्ष में निर्णय लेने को कहा है. फिलहाल ये याचिका निस्तारित कर दी गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details