नैनीतालः सरोवर नगरी नैनीताल में गाड़ियों के दबाव को कम करने के लिए बनने वाले रोप-वे निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में उच्च न्यायालय ने पर्यटन सचिव, डीएम नैनीताल और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिए हैं.कोर्ट ने कहा है कि नैनीताल में बनने वाले रोप-वे का हल निकाल कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे.
मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने प्रदेश के पर्यटन सचिव, डीएम नैनीताल और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को रोप-वे के निर्माण मामले में याचिकाकर्ता के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.