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नैनीताल हाईकोर्टः पर्यटन सचिव, डीएम और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड मिलकर निकाले रोप-वे का हल

नैनीताल हाई कोर्ट ने नैनीताल में बनने वाले रोप-वे के लिए पर्यटन सचिव, डीएम नैनीताल और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Oct 21, 2020, 3:22 PM IST

नैनीतालः सरोवर नगरी नैनीताल में गाड़ियों के दबाव को कम करने के लिए बनने वाले रोप-वे निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में उच्च न्यायालय ने पर्यटन सचिव, डीएम नैनीताल और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिए हैं.कोर्ट ने कहा है कि नैनीताल में बनने वाले रोप-वे का हल निकाल कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे.

मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने प्रदेश के पर्यटन सचिव, डीएम नैनीताल और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को रोप-वे के निर्माण मामले में याचिकाकर्ता के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए रोप-वे का निर्माण प्रस्तावित है. याचिकाकर्ता के अनुसार, रोप-वे के लिए निहाल नाले और बलिया नाले के मध्य मनोरा पीक पर निर्माण कार्य होना है. ये दोनों नाले भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं. लिहाजा, यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता.

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