नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से फिर से पूछा है कि कौन से नियमों के तहत ठेका दोबारा से बिना टेंडर निकाले उन्हीं ठेकेदारों की दिया गया. ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
बता दें कि इस मामले में नैनीताल नगर पालिका से कल कोर्ट ने दोबारा से उन्हीं ठेकेदारों को बिना टेंडर निकालने सम्बंधित नियमावली पेश करने को कहा था. परन्तु नगर पालिका आज नियमावली कोर्ट में पेश नहीं कर पाई. जिस पर कोर्ट ने नगर पालिका को फिर से नियमावली पेश करने के लिए 18 अप्रैल तक का समय दिया है.
मामले के अनुसार अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़कर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है. इस याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं. जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है.