नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से रुपये निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई मंगलवार 5 अप्रैल यानी आज भी जारी रखी है. कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा चुनाव याचिका में लगाई गई आपत्तियों को याचिकाकर्ता ने दूर कर लिया है. पिछली तिथि को कोर्ट ने इन आपत्तियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को 24 घंटे का समय दिया था.
HC में प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, फिर से होगी जिरह
ऋषिकेश निवासी याचिकाकर्ता कनक धनै ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया में विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपए निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा हैं. जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मामले के मुताबिक, ऋषिकेश निवासी कनक धनै ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है. जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गई है. ये डिमांड ड्राफ्ट 4975 रुपये के बनाए गए हैं, जिनमें 3 फरवरी व 9 फरवरी की तिथि डाली गई है. ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाए गए हैं.
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इस मामले की जांच की जाए और जांच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए. याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग, भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग, स्पीकर लेजिसलेटिव असेंबली विधान सभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी व प्रेमचंद अग्रवाल को पक्षकार बनाया है.