नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा (Horticulture Department Director Harminder Baweja) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य व केन्द्र सरकार के साथ साथ सचिव उद्यान, कृषि सचिव भारत सरकार और निदेशक उद्यान को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अब तक हुई जांच के बारे में भी हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है.
मामले के अनुसार दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर खाद, बीज और पौधों के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है. अंतराष्ट्रीय सेमिनार पर केन्द्र सरकार के पैसे का भी उन्होंने घोटाला किया है. याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा 14 सितंबर 2022 को इस मामले में जांच बैठाई गई. जिसमें 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. लेकिन आज तक न तो जांच रिपोर्ट आई और न उसमें कोई कार्रवाई हुई. जनहित याचिका में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.