हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसलाकर घर में कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
घर के बाहर खेल रहे बच्चे से किया था कुकर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. व्यक्ति घर के बाहर खेल रहे बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था. जहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की.
घटना हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां जुलाई 2021 में 8 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था, इस दौरान उधम सिंह नगर दिनेशपुर एक व्यक्ति हल्द्वानी में किराए में रहता था. आरोपी बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने घर में ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म के घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद बच्चा काफी डरा हुआ था, जहां उसके प्राइवेट पार्ट में भी ब्लड आ रहा था. बच्चा ने रोते हुआ घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद हल्द्वानी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
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पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में गवाह और साक्ष पेश किए. जहां चली सुनवाई में बालक का मेडिकल परीक्षण करने वाले दो डॉक्टरों की भी गवाही हुई. मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि आरोपी जमानत पर था, जहां कोर्ट ने जेल भेजने की कार्रवाई की है.