नैनीताल:प्रथम अपर सत्र न्यायधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. ऐसे में अब दोषी को अदालत 24 नवंबर को इस मामले में सजा सुनाएगी.
बता दें कि हल्द्वानी के गौलापार के उदयपुर में अक्टूबर 2019 को हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्यारोपी बेटे डिगर सिंह को दोषी करार दिया है. आपसी विवाद के चलते डिगर सिंह ने अपनी मां जोमती देवी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के पति सोबन सिंह ने चोरगलिया कोतवाली को घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं, आरोपी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों समेत स्थानीय लोगों पर भी आरोपी ने हथियार से हमला किया था.