लक्सर: देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून (population control law) को लेकर भले ही बहस छिड़ी हो, लेकिन लक्सर नगर पालिका (Laksar Municipality) की वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल की सदस्यता तीसरी संतान होने पर समाप्त कर दी गई. सचिव शहरी विकास (Secretary Urban Development) शैलेंद्र बगौली ने इसको लेकर आदेश जारी किया. नगर पालिका परिषद लक्सर के अधिशासी अधिकारी गोहर हयात ने इसकी जानकारी दी है.
जहां देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भले ही राजनीतिक बहस छिड़ी हो. लेकिन, उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का यह पहला मामला सामने आया है. शहरी विकास विभाग (urban development department) ने लक्सर नगर पालिका परिषद (laksar Municipal Council) से वार्ड नंबर 4 की निर्वाचित सभासद नीता पांचाल को इसी आधार पर हटा दिया गया है.
बता दें कि स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए 2 जुलाई 2002 से अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है. प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतों में ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिनकी 2 जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान हुई हो. जबकि वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल के नगरपालिका परिषद के चुनाव के समय 20 अगस्त 2018 में दो ही बच्चे थे. जबकि, 2 सितंबर 2018 में बोर्ड की सदस्यता पाने के बाद 1 साल के भीतर ही उनको तीसरा बच्चा हुआ. ऐसे में उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन (Violation of the condition of election) करने की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार के पास पहुंची थी.
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