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Roorkee rape case: विधवा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

विधवा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने पीड़िता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे पांच लाख रुपये प्रतिकर के रुप में देने के आदेश दिए हैं.

Widow rape case in Roorkee
विधवा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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Published : Jan 22, 2023, 8:28 PM IST

रुड़की: गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक विधवा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने एवं उसे वायरल करने के मामले में ये सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने फरवरी 2021 में गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया था कि उसके पति की मौत हो गई थी. महिला के पांच बच्चे हैं. महिला ने बताया कि चंद्रपुरी में रहने वाले दुर्गेश को वह जानती थी. उसने झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. इसका डर दिखाकर वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. कुछ समय बाद इनके बीच विवाद हो गया. दुर्गेश ने उसकी वीडियो उसके गांव के कई ग्रामीणों के व्हाट्सएप पर भेज दिया.

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इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में पुलिस ने कुछ दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. उक्त मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश मौहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था. एक अप्रैल 2021 को पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे. शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कोर्ट ने इस मामले में गवाह और साक्ष्य के आधार पर दुर्गेश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे पांच लाख रुपये प्रतिकर के रुप में देने के आदेश दिए हैं.

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