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रुड़की नगर निगम चुनाव: हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया जनता की जीत, सरकार पर भेदभाव का आरोप - रुड़की परिसीमन

नैनीताल हाई कोर्ट की पीठ ने कांग्रेस शासनकाल में पारित 9 गांव के परिसीमन के आधार पर ही राज्य सरकार को चुनाव करने के आदेश दिये हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है. बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद मपुर और पाडली गांव को रुड़की नगर निगम से बाहर कर दिया था.

विधायक फुरकान अहमद

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Published : Jul 23, 2019, 10:08 PM IST

Updated : Jul 24, 2019, 10:45 AM IST

रुड़की:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम में दो महीने के अंदर चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. साथ ही नैनीताल हाई कोर्ट ने कांग्रेस शासनकाल में पारित 9 गांवों के परिसीमन के आधार पर ही राज्य सरकार को चुनाव कराने के आदेश दिये हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है.

हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया जनता की जीत

बता दें कि हरीश रावत सरकार द्वारा नगर निगम में रामपुर और पाडली गांव को मिलाकर चुनाव कराने का एलान किया गया था. जिसके बाद भाजपा शासनकाल में इस आदेश के खिलाफ रिट दायर की गई, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2018 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया. जिसके बाद राज्य सरकार के इस फैसले को एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई.

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मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करने के आदेश दिए गए. जिसके आधार पर मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट की पीठ ने कांग्रेस शासनकाल में पारित 9 गांव के परिसीमन के आधार पर ही राज्य सरकार को चुनाव करने के आदेश दिये हैं.

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है. पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि यह रुड़की की जनता की जीत है. राज्य सरकार दोनों गांव के लोगों के साथ भेदभाव कर चुनाव करवाना चाहती थी. जोकि सरासर गलत था. इसी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटाया गया था. जिसमें न्यायालय ने जनता के हित में फैसला दिया है.

Last Updated : Jul 24, 2019, 10:45 AM IST

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