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अगर किसी ने आपके नाम से डाला फर्जी वोट, तो मतदान के लिए आप अपनाएं ये आसान प्रक्रिया - वोटिंग

मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता के नाम पर फर्जी वोट डाल देता है. तो उसे बोगस वोटिंग कहते है. बोगस वोटिंग रोकने के लिए निर्वाचित आयोग के कुछ नियम है जिसके तहत असली मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे.

निर्वाचन आयोग

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Published : Apr 8, 2019, 9:50 AM IST

Updated : Apr 8, 2019, 12:19 PM IST

देहरादून: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 11 अप्रैल को उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर मतदान किया जाना है. प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. बावजूद इसके देखा जाता है कि कुछ लोगों अपने प्रत्याशी को जीतने में लिए बोगस वोटिंग करते है. ऐसे में असली वोटर अपने वोट से वंचित रह जाता है. ऐसे में असली वोटर कैसे अपने मत का प्रयोग करके इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ईटीवी भारत के साथ अहम जानकारी साझा की है. ताकि असली वोटर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सके.

ऐसे करे टेंडर मतदान.

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मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता के नाम पर फर्जी वोट डाल देता है. तो उसे बोगस वोटिंग कहते है. बोगस वोटिंग रोकने के लिए निर्वाचित आयोग के कुछ नियम है जिसके तहत असली मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे. जी हां यदि किसी मतदाता का वोट किसी और व्यक्ति ने डाल दिया है तो असली मतदाता टेंडर वोट डालने का अधिकार रखता है.

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क्या है टेंडर वोट?
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मतदाता के वोट को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डाले जाने की स्थिति में असली मतदाता टेंडर वोट के जरिये मतदान कर सकता है. इसके लिए असली मतदाता को बूथ पर बैठे पीठासीन अधिकारी से बात करनी होगी. जिसके बाद पीठासीन अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेगा और यदि जांच में पहचान सही पायी जाती है तो अधिकारी असली मतदाता को टेंडर वोट डालने की अनुमति देगा. इसके लिए पीठासीन अधिकारी असली मतदाता को टेंडर बैलेट पेपर पर वोट कराएगा और फर्जी मतदाताओं के बोगस वोट की धारा 49 (पी) के जरिये निरस्त किया जाएगा.

सभी बूथों पर 20 टेंडर बैलेट पेपर होता है
बोगस वोटिंग को देखते हुए निर्वाचन आयोग सभी बूथों पर 20-20 टेंडर बैलेट पेपर रखता है. अगर उसके बूथ पर कोई व्यक्ति बोगस वोट कर जाता है, तो उसकी जगह असली मतदाता को पीठासीन अधिकारी टेंडर बैलेट के जरिए मतदान करवाता है. टेंडर बैलेट को पीठासीन अधिकारी मतदाता के सामने ही सील करेगा. मतदाता की संतुष्टि के लिए पीठासीन अधिकारी टेंडर बैलेट की जानकारी 17 (बी) और 17 (सी) फॉर्म में भरेगा और मतदाता से हस्ताक्षर कराएगा.

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क्या होता है चैलेंज वोट?
चैलेंज वोट या टेंडर वोट एक ही प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द हैं. अगर किसी गड़बड़ी के चलते किसी मतदाता के मताधिकार का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर लेता है तो असली मतदाता को स्वयं के परिचय का प्रमाण देना होगा. प्रमाणित होने के बाद असली मतदाता से दोबारा वोट करवाया जाएगा. नकली मतदाता के वोट को टेंडर वोट और असली मतदाता के वोट को चैलेंज वोट घोषित किया जाता है.

Last Updated : Apr 8, 2019, 12:19 PM IST

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