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अब ODD-EVEN फॉर्मूले पर दौड़ेंगे निजी वाहन, ऐसी होगी व्यवस्था - कोरोना संकट

कोरोना संकट के बीच जारी चौथे चरण के लॉकडाउन में अब देहरादून नगर निगम क्षेत्र और ऋषिकेश में निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूले का फरमान जारी किया गया है. साथ ही फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है.

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ऑड-ईवन फार्मूले का फरमान जारी.

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Published : May 20, 2020, 4:50 PM IST

Updated : May 20, 2020, 6:50 PM IST

देहरादून: कोरोना संकट के बीच जारी चौथे चरण के लॉकडाउन में अब देहरादून नगर निगम क्षेत्र और ऋषिकेश में निजी वाहन ऑड-ईवन के फार्मूले पर ही दौड़ सकेंगे. वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से मंगलवार को लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन का ऐलान किया गया.

बता दें कि चौथे चरण के लॉकडाउन में अब देहरादून और ऋषिकेश में निजी वाहनों के लिए नया फॉर्मूला जारी किया गया है. जिसमें चार पहिया वाहनों के लिए ऑड-ईवन के फॉर्मूले तय किया गया है. गौरतलब है कि देश में सबसे पहले राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया गया. वहीं अब कोरोना संकट के बीच सड़क पर वाहनों की भीड़भाड़ कम करने के लिए इस फॉर्मूले को लागू किया गया है.

ऑड-ईवन फार्मूले का फरमान जारी.

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क्या है ऑड-ईवन फॉर्मूला

  • वर्तमान में ऑड-ईवन फॉर्मूला सिर्फ निजी चौपहिया वाहनों के लिए लागू किया गया है. इसके तहत अगर गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी 1,3,5,7,9 है तो महीने की ऑड तारीख जैसे 1,3, 5, 7 , 9 ,11, 13 , 15 ,17 को ही अपना वाहन मुख्य सड़क पर उतार पाएंगे.
  • इसी तरह अगर गाड़ी का आखरी नंबर ईवन 2,4,6,8,0 है तो महीने की 2, 4 ,6 ,8 ,10 ,12, 14 ,16 ,18 जैसे ईवन तारीख पर ही अपना वाहन मुख्य सड़क पर निकाल पाएंगे.

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ऑड-ईवन फॉर्मूले के विषय में जानकारी साझा करते हुए एसपी ट्रैफिक देहरादून प्रकाश चंद ने बताया कि इस फॉर्मूले का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी संबंधित थाना चौकियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस फॉर्मूले का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस फॉर्मूले का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति का 2000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है.

Last Updated : May 20, 2020, 6:50 PM IST

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