देहरादून: कोरोना महामारी के बीच प्रवासियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड शासन की तरफ से शिक्षकों की तैनाती का आदेश जारी किया गया था. जिसके बाद शिक्षकों की तरफ से आदेश में संशोधन की मांग की गयी थी. वहीं, नये आदेश के तहत शिक्षकों को अपने मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए दो दिन का समय दिया गया है.
उत्तराखंड शासन ने आदेश में संशोधन कर नया आदेश जारी कर दिया है. उत्तराखंड शासन ने 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक, गर्भवती शिक्षिकाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षिकाओं को क्वारंटाइन सेंटर की ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश जारी किया गया है.
शिक्षकों के लिए शासन ने जारी किया संशोधन आदेश. पढ़ें:LOCKDOWN: एक लाख प्रवासियों की हुई घर वापसी, 2 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन
इसके साथ ही जारी किए गए संशोधन आदेश के अनुसार ड्यूटी के लिए नामित किए गए शिक्षकों को कार्यस्थल के जनपद में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. जिससे की शिक्षक तत्काल प्रभाव से ड्यूटी को ज्वाइन कर सकें.
गौर हो कि बीते दिन प्रवासियों की निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के आदश जारी किये गये थे. इन आदेशों में सभी चीजें मेंशन नहीं की गयी थी. इसके चलते शिक्षक संघ ने इस आदेश में त्रुटियां बताते हुए संशोधन की मांग की थी. जिसके बाद अब उत्तराखंड शासन ने आदेश में संशोधन कर तमाम वर्ग के शिक्षकों को राहत दी है.