देहरादून: उत्तराखंड के शहरी निकायों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन को लेकर शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. जिसको लेकर आगामी 15 दिनों के भीतर सभी लोगों से सुझाव मांगे हैं.
उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग द्वारा स्थानीय नगर निकाय केंद्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली-2020 का ड्राफ्ट लगभग बनाकर तैयार है, जिसे 15 दिन तक लोगों के सुझाव के बाद लागू किये जाने की उम्मीद है. इस संसोधित सेवा नियमावली में क्या कुछ खास रहने वाला है वह भी जान लीजिए.
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दरअसल, अब तक नगर निगमों में श्रेणी 3 के अंतर्गत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर स्थाई अपर नगर आयुक्त या संयुक्त निदेशकों में से तैनाती दी जाती थी. इस नियम में संसोधन किया जा रहा है, जिसके बाद नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर केंद्रीय सेवा में कार्यरत अपर अगर आयुक्त या संयुक्त निदेशक को तैनाती दी जाएगी. अब तक केंद्रीय सेवा में कर्यरत कर्मियों कि शर्त नहीं थी. अभी तक अपर नगर आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पद पर अभी तक सात वर्ष की सेवा की अनिवार्यता थी, जिसे अब बदलकर पांच वर्ष किया जा रहा है.