देहरादून : लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी नागरिकों व दूसरे राज्यों में जाने वाले नागरिकों को लेकर शनिवार को सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. ऐसे में उत्तराखंड आने और यहां से अन्य राज्यों में जाने वाले लोग तैयार की गई SOP नियम का पालन कर ही आ जा सकेंगे.
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों के लिए दिशा निर्देश
- सबसे पहले वेबपोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) में जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.
- प्रदेश नोडल अधिकारी द्वारा अन्य राज्य के नोडल अधिकारियों से उत्तराखंड आने वाले नागरिकों की सूची साझा की जाएगी.
- जिसके बाद इन लोगों की नोडल अधिकारियों की सहायता से बसों में बैठने से पूर्व स्क्रीनिंग की जायेगी. यदि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनको उत्तराखंड लाया जाएगा और स्वास्थ विभाग की SOP के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जायेगा.
निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आ रहे व्यक्तियों के लिए निर्देश
- निजी वाहनों से उत्तराखंड वापस आने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से वेबपोर्टलhttp://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) पर जाकर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- निजी वाहनों द्वारा वापस आने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित जनपद जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी.
- यात्रा के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत सामाजिक दूरी एंव अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, साथ ही वाहनों को पूर्ण रुप से सैनेटाइज करना भी सुनिश्चित करना होगा.