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होम डिलीवरी ही कर सकेंगे रेस्टोरेंट संचालक, बैठाकर खाना खिलाया तो दर्ज होगा मुकदमा

ऋषिकेश में रेस्टोरेंट संचालक अब ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर होम डिलीवरी कर सकेंगे.

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होम डिलीवरी

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Published : May 10, 2020, 1:37 PM IST

Updated : May 10, 2020, 3:26 PM IST

ऋषिकेशः तीर्थनगरी में रेस्टोरेंट संचालक अब ग्राहकों को रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे. ऐसा करने पर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही भीड़ इकठ्ठा होने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है. वहीं, अब रेस्टोरेंट संचालक केवल ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर ही होम डिलीवरी कर सकेंगे.

खाना खिलाया तो दर्ज होगा मुकदमा.

बता दें कि लॉकडाउन के बीच रेस्टोरेंट खोलने के संबंध में संचालक असमंजस की स्थिति में है. जिसे लेकर सीओ वीरेंद्र सिंह रावत ने मीडिया के माध्यम से लोगों को स्पष्ट जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में छूट के दौरान रेस्टोरेंट संचालक केवल ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर होम डिलीवरी करेंगे. ऐसे में निर्देशों का पालन नहीं होने पर संचालक को बख्शा नहीं जाएगा.

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दरअसल, कोरोना माहमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं. ऐसे में रेस्टोरेंट या होटल खुलने पर भीड़ काफी हो सकती है. यही कारण है कि अभी रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.

Last Updated : May 10, 2020, 3:26 PM IST

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