देहरादूनः एक अक्टूबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना ज़रूरी हो गया है. जिसके चलते काफी संख्या में लोग अपने पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं. लेकिन कोरोना काल में आरटीओ कार्यालय में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरटीओ प्रशासन ने रोजाना 20 आवेदन ले रहा है. वहीं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या 70 से बढ़ाकर 100 लाइसेंस प्रतिदिन कर दिया है.
पिछले साल नए एमवी एक्ट के तहत नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर द्वारा तो लगाई जा रही थी, लेकिन पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आरटीओ कार्यालय में ही लगती थी. एक अक्टूबर से पहले कुछ ही लोग अपने पुराने वाहनों में प्लेट लगवाने आते थे. लेकिन एक अक्टूबर से नए एक्ट के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना आवश्यक हो गया है. जिसके बाद अब आरटीओ दफ्तर पहुंचने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गई है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए दोपहिया वाहनों के लिए 245 रुपए और छोटे चौपहिया वाहनों के लिए 424 रुपए फीस देनी होगी. इसमें निजी और कमर्शियल दोनों ही प्रकार के छोटे वाहन शामिल है. आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि बुधवार से रोजाना 20 आवेदक ही अपनी पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. ताकि हम भी काम कर सके और जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके.