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Published : Dec 11, 2019, 7:01 PM IST

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स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए नियम, कालाबाजारी पर लगेगी रोक

प्रदेश में स्मार्ट राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की है. साथ ही इन नियमों से राशन की कालाबाजारी पर भी लगाम लगेगी.

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राशन कार्ड के नियम.

देहरादून: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्ड की एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाने का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत स्मार्ट राशनकार्ड बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है. इस व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति परिवार से अलग राशन कार्ड बनवाता है तो उसे रसोई गैस और बिजली कनेक्शन की रसीद आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से लगानी होगी.

विभाग की ओर से स्मार्ट राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं से आधार कार्ड सहित सभी कागज मांगे जा रहे हैं. वहीं, देहरादून जिला आपूर्ति विभाग द्वारा स्मार्ट राशनकार्डों के सत्यापन का काम भी चल रहा है. साथ ही केंद्र सरकार ने राशन में हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब नए राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए गैस और बिजली बिल की रसीद जमा करवाना अनिवार्य कर दिया है.

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इस मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब अगर किसी को परिवार से अलग स्मार्ट राशनकार्ड बनवाना है तो रसोई गैस कनेक्शन की रसीद और बिजली का बिल अनिवार्य रूप से जमा करना होंगे. तभी उस सदस्य का नया राशन कार्ड बनाया जाएगा. विभाग में राशन कार्ड बनाने और नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है.

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