देहरादून/हल्द्वानी/काशीपुर: नैनीताल हाई कोर्ट ने दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है. जन अधिकार मंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ जन अधिकार मंच के संयोजक जोत सिंह बिष्ट समेत कई लोगों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी.
जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमारी जीत हुई है. वह हाई कोर्ट के इस फैसले को स्वागत करते है. प्रदेश सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर गलत निर्णय लेकर पंचायतों पर काबिज होने का प्रयास किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया और अब दो बच्चों से ज्यादा वाले प्रतिनिधि भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं.
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कोर्ट ने साफ किया है इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. मतलब इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं.
बता दें कि हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने इसी साल विधानसभा में पंचायती राज एक्ट संशोधन बिल पास किया था. इस बिल के अनुसार जिनके दो से ज्यादा बच्चे है वो पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते है यानि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट में चले गए थे.