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कोरोना इफेक्ट: पहली बार ई-लोक अदालत का आयोजन, घर बैठे होगा केस का निस्तारण - उत्तराखंड कोरोना संकट

अदालतों में मामलों की सुनवाई से लेकर तमाम तरह की कानूनी कार्यवाही अधिकांश रूप से प्रभावित हैं. ऐसे में उत्तराखंड में पहली बार हर जिले में 12 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

देहरादून
घर बैठे होगा केस का निस्तारण

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Published : Aug 29, 2020, 6:36 PM IST

Updated : Aug 29, 2020, 10:36 PM IST

देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना संकट के चलते वर्तमान समय में अदालतों में मामलों की सुनवाई से लेकर तमाम तरह की कानूनी कार्यवाही अधिकांश रूप से प्रभावित हैं. ऐसे में उत्तराखंड में पहली बार हर जिले में 12 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

इस ई-लोक अदालत में घर बैठे ही तमाम तरह के छोटे-मोटे केस जो राजीनामा और आपसी समझौता के जरिये हो सकते हैं, उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा. इसमें खास बात यह है कि जो मामले जिला जज की अध्यक्षता में ई-लोक अदालत में निपटाए जाएंगे उनको आगे फिर कहीं अपील नहीं किया जा सकेगा. ऐसे में इस पेपर लेस ऑनलाइन ई-लोक अदालत से वादी और प्रतिवादी पक्ष का समय भी बचेगा और कोर्ट कचहरी में आने वाला खर्च सहित अन्य तरह की फजीहत से भी राहत मिल सकेगी. हालांकि, इस ऑनलाइन ई-लोक अदालत में हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती जैसे जघन्य व संगीन मामले नहीं लिए जाएंगे.

घर बैठे होगा केस का निस्तारण.

एक हज़ार से अधिक छोटे मामलों का हो सकता है निपटारा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक, अभी तक उनके पास 295 ऐसे मामले आ चुके हैं. जिनका आपसी समझौते से निस्तारण किया जा सकता है. हालांकि, अगर पूरे देहरादून जिले (ऋषिकेश व विकासनगर को जोड़कर) की बात करें तो यहां लगभग 15453 ऐसे छोटे (माइनर) मामले हैं, जिनका आपसी समझौते व राजीनामे से निपटारा किया जा सकता है.

ऐसे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उम्मीद है कि देहरादून जिले में ही इस ऑनलाइन ई-लोक अदालत के जरिये ही अनुमानित एक हजार से अधिक मामले निपटाये जा सकते हैं.

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ई-लोक अदालत में इन मामलों का होगा निस्तारण

  • फौजदारी से संबंधित छोटे-मोटे झगड़े
  • वैवाहिक कुटुम्ब परिवारों से जुड़े विवाद.
  • धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले.
  • बैंक व ऋण वसूली संबंधित मामले.
  • मोटर दुर्घटना से संबंधित मुआवजा जैसे मामले.
  • प्री लिटिगेशन जैसे मामले (जो मामले कोर्ट में नहीं आए हैं लेकिन उनका निस्तारण कोर्ट के समक्ष मुआवजे व राजीनामा के साथ हो सकता है).

4 सितंबर तक आवेदन करने की तिथि

वहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य नेहा कुशवाहा ने बताया कि जो भी इस ऑनलाइन लोक अदालत में निस्तारण के लिए आवेदन करेगा, उसको घर बैठे ही कोर्ट से ऑनलाइन लिंक दे दिया जाएगा. इस आधार पर वह अपने अधिवक्ता सहित अन्य लोगों के साथ बैठकर केस के निपटारे की कार्यवाही कर सकेगा.

लोक अदालत में आवेदन करने के लिए आगामी 4 सितंबर 2020 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने मामले को लिस्ट करवा सकते हैं. 4 सितंबर के बाद 12 सितंबर लोक अदालत वाले दिन तक भी आवेदन कर सकते हैं.

Last Updated : Aug 29, 2020, 10:36 PM IST

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