देहरादून: शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिला और स्कूल की मनमानी के कारण शिक्षा विभाग ने बच्चों के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है. इस नियमानुसार, अब शिक्षा विभाग आईटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के जरूरी कागजात, दाखिला फॉर्म भरने और लॉटरी निकालने से पहले ही जांच करेगा. ये प्रक्रिया आगामी 2020-21 सत्र से लागू हो जाएगी.
राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके. इसको लेकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में सबसे छोटी कक्षा में कुल सीटों की एक चौथाई सीट, शिक्षा का अधिकार के तहत दाखिला लेने के वालों के लिए आरक्षित होती है. यही नहीं, इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले बच्चों का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाती है. जिसमे ट्यूशन फीस, किताबें, यूनीफॉर्म सहित अन्य फीस शामिल होती है.