देहरादून: प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने छोटे जीजा की हत्या करने वाले साले को दोषी करार दिया गया है. देहरादून अपर जिला जज पंचम की अदालत द्वारा कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं जिला अपर जज पंचम न्यायधीश आशुतोष कुमार मिश्र की कोर्ट में हत्या के दोषी करार दिए गए अभियुक्त पूरन सिंह पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट द्वारा लगाए गए अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी.
सजा पाने वाला आरोपी सहकारी समिति का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी: पुलिस के मुताबिक आजीवन की सजा पाने वाला आरोपी पूरन सिंह सहकारी समिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था. हत्याकांड के बाद से ही वह सस्पेंड चल रहा था. आरोपी थाना डोईवाला क्षेत्र के नकरौंदा ग्रामीण इलाके का रहने वाला है.
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क्या था मामला:शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक मामला 10 अक्टूबर 2015 का है. थाना डोईवाला के अंतर्गत आने बौराड़ी अठुरवाला क्षेत्र में ये हत्या हुई थी. एक परिवार के दो भाई यानी मृतक हरविंदर सिंह तोपवाल और बड़े भाई प्रवीण तोपवाल के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था. इसी बीच 26 अक्टूबर 2015 की शाम बड़े भाई प्रवीण तोपवाल के साले पूरन सिंह ने छोटे भाई हरविंदर सिंह के रेस्टोरेंट में जाकर सिगरेट खरीदने के बहाने उस पर धारदार हथियार (पाठल) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हरविंदर सिंह की मौत हो गई. इस हत्याकांड का मुख्य चश्मदीद गवाह दुकान पर काम करने वाला मोहन सिंह रहा.