देहरादूनः उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जेल में बंद तीन समाज कल्याण सहायक अधिकारियों की जमानत खारिज हो गई है. विजिलेंस कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस में कोर्ट ने जमानत नामंजूर कर दी है. वहीं, अब आरोपी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
बता दें कि बीते 15 अक्टूबर 2019 को एसआईटी ने 500 करोड़ से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हरिद्वार जिले में तैनात रहे समाज कल्याण विभाग के 3 सहायक अधिकारियों को गिरफ्तार किया था. जिन्हें एसआईटी ने जेल भेजा था. जिसके बाद से ही दो रिटायर सहायक अधिकारी और एक वर्तमान में लक्सर में तैनात सहायक अधिकारी जेल में बंद हैं.
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इसी कड़ी में शनिवार को देहरादून के अपर जिला कोर्ट द्वितीय के विशेष विजिलेंस न्यायधीश श्रीकांत पांडे की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से जमानत को लेकर बहस की गई, लेकिन कोर्ट आरोपी पक्ष अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट नहीं हो पाई. जिसके बाद कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त नामंजूर की.