देहरादून:जिलाधिकारी आर राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजेय खंडूरी ने दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बता दें, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन की तिथि होगी और 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी.
इस दौरान जिलाधिकारी ने पटाखा दुकानों के लिए जगह चिन्हित करने और अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई.
जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग का क्लीयरेंस होने के बाद ही दुकानों के लाइसेंस जारी किया जाएं. ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाइसेंस दें, जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके. साथ ही दुकान और उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो. पटाखा की दुकान पक्के भवन में हो, स्थान तंग ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हो, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए. दुकान पर अग्निशमन के प्रबंध हों.
पटाखा दुकानों के लिए ये इलाके प्रतिबंधित:जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले सालों की तरह इस साल भी पल्टन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक, मोती बाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक- झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र, घंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र) के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र और गलियां जहां अग्निशमन वाहन न पहुंच सकता हो, आतिशबाजी लाइसेंस के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे.