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देहरादून: पटाखा लाइसेंस के लिए DM-SSP की बैठक, कल से शुरू होंगे आवेदन - license for cracker shop

दीपावली त्योहार के मद्देनजर देहरादून जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक में पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी करने व जरूरी मानकों का पालन करवाने के संबंध में चर्चा की गई.

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Published : Oct 25, 2021, 5:05 PM IST

देहरादून:जिलाधिकारी आर राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजेय खंडूरी ने दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बता दें, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन की तिथि होगी और 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी.

इस दौरान जिलाधिकारी ने पटाखा दुकानों के लिए जगह चिन्हित करने और अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई.

जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग का क्लीयरेंस होने के बाद ही दुकानों के लाइसेंस जारी किया जाएं. ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाइसेंस दें, जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके. साथ ही दुकान और उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो. पटाखा की दुकान पक्के भवन में हो, स्थान तंग ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हो, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए. दुकान पर अग्निशमन के प्रबंध हों.

पटाखा दुकानों के लिए ये इलाके प्रतिबंधित:जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले सालों की तरह इस साल भी पल्टन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक, मोती बाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक- झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र, घंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र) के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र और गलियां जहां अग्निशमन वाहन न पहुंच सकता हो, आतिशबाजी लाइसेंस के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे.

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जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में पटाखा दुकानें पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने व्यापारी संगठनों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ज्वलनशील पदार्थों और धूम्रपान निषेध पर विशेष चौकसी बरती जाए. इसके अलावा आतिशबाजी की दुकान पर लाइसेंस की प्रति चस्पा करें. जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे उन सभी स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था की जायेगी.

जिलाधिकारी और एसएसपी ने व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशबाजी बेचने के लिए सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. सभी व्यापारियों को आतिशबाजी को बेचने के लिए निर्धारित स्थल पर आंवटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा.

इसके अलावा धनतेरस की रात 12 बजे ही सर्राफा व अन्य मेटल, फर्नीचर आदि दुकानें खुलेंगी. जिस किसी सर्राफा व्यापारी को अपने धन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की आवश्यकता है, वह पुलिस प्रशासन को जानकारी कराए, ताकि सुरक्षा के लिए गार्ड उपलब्ध कराये जा सकें. साथ ही अगले साल से आतिशबाजी के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाये जाने का शपथ पत्र व्यापारियों की ओर से प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया.

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