देहरादून: उत्तराखंड के आर्थिक हालात राज्य सरकारों के लिए हमेशा बड़ी चिंता रहे हैं. इसके बाद भी इस बार धामी सरकार वित्तीय बोझ के तले दिल खोलकर खर्च करने में गुरेज नहीं कर रही है. ताजा उदाहरण मैकेंजी ग्लोबल एजेंसी को हायर करने के बाद विशेषज्ञों की भर्ती का वो आदेश है, जिसे भविष्य में जस्टिफाई करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है. जानिए राज्य के खराब आर्थिक हालातों के बीच दोनों हाथ से बजट खर्च करने का क्या है ये मामला...
उत्तराखंड सरकार को अभी मैकेंजी ग्लोबल कंसलटेंट एजेंसी को हायर किए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, कि सरकार की तरफ से एक नया आदेश प्रदेश के वित्तीय बोझ को और बढ़ाने जा रहा है. दरअसल, शासन की तरफ से प्रदेश में सचिव और विभागाध्यक्षों को विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है. वैसे तो यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन, शासन के आदेश के बाद यह तो साफ हो ही गया है कि सरकार बजट ख़र्च करने को लेकर किसी दबाव में नहीं है.
बता दें उत्तराखंड फिलहाल करीब एक लाख करोड़ के कर्ज की तरफ बढ़ रहा है. राज्य स्थापना के दौरान 4000 करोड़ के कर्ज हमें बंटवारे में मिला, लेकिन, यह कर्ज कम होने की जगह धीरे धीरे बढ़ते हुए अब करीब 100000 करोड़ तक पहुंच गया है. चिंता की बात यह रही कि राज्य इस दौरान अपने राजस्व के रिसोर्सेज नहीं तलाश पाया. बहरहाल, राज्य के इन्हीं खराब वित्तीय स्थितियों के कारण पूर्ववर्ती सरकारों में मितव्ययता जैसी बातों पर काफी फोकस किया गया, लेकिन, मौजूदा धामी सरकार इसके ठीक उलट सोचती है. सरकार ने खर्चे में कटौती के बजाय इकोनमी को दोगुना करने के लिए संसाधनों में पैसे लगाने का फैसला लिया. मैकेंजी ग्लोबल कंसलटेंट एजेंसी को हायर करना इसी बात को परिलक्षित करता है.
पढ़ें-गढ़वाल विवि के एनुअल फंक्शन पर बनी सहमति, 19-22 मई को होगी अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता
सरकार इस पर करीब 50 करोड़ से अधिक का खर्च कर रही है, हालांकि, सरकार की तरफ से कभी इस पर एक्यूरेट खर्च को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन, सवाल इसका नहीं है. सवाल यह है कि एक कंसलटेंट एजेंसी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है और दुनिया के दूसरे देशों में भी इकोनमी को बेहतर करने के लिए सलाहकार एजेंसी के रूप में काम कर चुकी है उसको हायर करने के बाद भी सरकार ने एक और नया आदेश जारी कर दिया. इसके तहत सरकार ने राज्य सचिवालय में मौजूद सचिवों को दो विशेषज्ञ रखने और विभागाध्यक्ष को एक विशेषज्ञ रखने की अनुमति दे दी है. बड़ी बात यह है कि विशेषज्ञ होने के नाते इनका उच्च वेतनमान तय किया गया है. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि सचिव या विभाग अध्यक्षों के लिए विशेषज्ञों को रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जरूरत के लिहाज से सचिव और विभागाध्यक्ष अपने पास विशेषज्ञों को रख सकते हैं, ताकि, तमाम नई योजनाओं के लिए बेहतर स्कीम तैयार की जा सके.