देहरादून: हरिद्वार धर्म संसद में कथित भड़काऊ भाषण (Dharma Sansad Hate Speech Case) मामले में पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इस मामले की जांच के लिए एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल (DIG Garhwal Karan Singh nagnyal) का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस मामले में कुल 9 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है. जिन 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद और अन्नपूर्णा शामिल हैं. इन सभी पर हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है.
बीते दिनों हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ साधु-संतों ने भड़काऊ भाषण दिया (Haridwar Hate Speech) था. जिसके बाद हरिद्वार नगर कोतवाली में गुलबहार खान की तहरीर पर पुलिस ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (वसीम रिजवी), महामंडलेश्वर धरमदास और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम केस दर्ज किया था. जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरि का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया था. अब इस केस में आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रमोधानंद गिरि का नाम भी जोड़ा गया है.
बीते दिन एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि 23 दिसंबर को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (वसीम रिजवी) के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद 25 दिसंबर को इसमें दो और लोगों महामंडलेश्वर धरमदास और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम जोड़े गए थे. वहीं, वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर दो अन्य सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरि के नाम भी एफआईआर में जोड़े गए.