बागेश्वरःवित्तीय अनियमितता के मामले में शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है. ऐठानी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं. मामले में जांच के बाद पंचायती राज विभाग ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया. इतना ही नहीं हरीश ऐठानी अब अगले पांच साल तक ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
गौर हो कि पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने बीती 29 सितंबर 2017 को शासन को पत्र लिखकर 2014-15 में जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग की थी. उन्होंने पत्र में निर्माण कार्य योजनाओं के लिए निविदा की सामग्री (सीमेंट, सरिया, ईंट, जीआई पाइप) की आपूर्ति बिना जिला पंचायत सदन में प्रस्ताव पारित कराने का आरोप लगाया था.
इसके अलावा राज्य वित्त/जिला निधि/पर्यटन विभाग से बिना नियम प्रक्रिया किसी एक ठेकेदार को बिना निविदा प्रक्रिया देने की बात भी कही थी. वहीं, बिना तकनीकी परीक्षण कराए पुलों और पैदल मार्गों का निर्माण, पीटीए अध्यापकों की नियुक्ति, पिंडारी रोड आरे में धर्मकांटा स्थापित किए जाने, मुख्यमंत्री राहत कोष से विद्यालयों के मरम्मत आदि कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए थे.
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