नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही 31 जनवरी को आईओ के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश एनएस धनिक की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की. वहीं स्वामी चिन्मयानंद पर जमीन की धोखाधड़ी का आरोप लगा है.
क्या है मामला:मामले के अनुसार देहरादून के हरिपुरकलां रायवाला में रहने वाली साध्वी तृप्ता सरस्वती शिष्या ब्रह्मलीन स्वामी सहज प्रकाश की हरिद्वार में लक्सर रोड पर आश्रम से जुड़ी करीब 36 बीघा कृषि भूमि है. इस जमीन को लेकर हरिद्वार निवासी अनुज सिंह, सागरमुनी, अंशुल श्रीकुंज व स्वामी चिन्मयानंद (पूर्व गृह राज्य मंत्री) पर धोखाधड़ी से बेचे जाने का आरोप लगाया गया है. इन लोगों के खिलाफ दी गयी तहरीर में जमीन को बेचे जाने का विरोध करने पर साध्वी तृप्ता को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी.