नैनीताल:उत्तराखंड के एलीफेंट कॉरिडोर में हो रहे अवैध अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मुख्य वन्यजीव संरक्षक, डीएफओ रामनगर और कॉर्बेट पार्क के निदेशक को 15 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि उत्तराखंड में हाथियों के कॉरिडोर में अवैध अतिक्रमण के मामले में इंडिपेंडेंट मेडिकल सोसाइटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड में 11 हाथी कॉरिडोर हैं. जिसमें से तीन मुख्य कॉरिडोर कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगते हुए हैं जो 27 किलोमीटर लंबे हैं. जनहित याचिका में कहा गया कि ढिकुली क्षेत्र में पड़ने वाले कॉरिडोर में 150 से अधिक रिसॉर्ट का निर्माण किया गया है. जिसके कारण यह कॉरिडोर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं. इंडिपेंडेंट मेडिकल सोसाइटी ने कहा है कि कॉरिडोर में निर्माणकार्य होने के कारण हाथियों ने यहां से अपना रास्ता बदल लिया है.
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