संत रविदास नगर:प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया का बुधवार को निर्धारण कर दिया है. शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है जिसमें भदोही को अनारक्षित घोषित किया गया है. इस दौरान किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत आरक्षित होगी यह भी तय किया गया है.
ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी है. पंचायती राज विभाग में आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है. सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा. इसमें बलिया, गाजीपुर और चंदौली अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. मऊ-सोनभद्र और भदोही अनारक्षित घोषित किए गए हैं. जबकि गाजीपुर और जौनपुर महिलाओं के लिए आरक्षित है. मिर्जापुर अनुसूचित जाति और वाराणसी का ने पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए आरक्षण की नई सूची जारी कर दी है.