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जनसंख्या कानून पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू होः सभाजीत सिंह

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Published : Jul 13, 2021, 5:31 PM IST

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह रामपुर में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर लागू होना चाहिए.

आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह.
आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह.

रामपुरःआम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मंगलवार को जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे. इस दौरान आप के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सभाजीत सिंह का स्वागत किया. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सभाजीत सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर लागू होना चाहिए.

आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सबसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों पर यह कानून लागू होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनसंख्या निंयत्रण कानून सांसद और विधायकों पर सर्वप्रथम लागू करना चाहिए.

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सभाजीत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नीति इसलिए लेकर आई है, क्योंकि लोग अब सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदलना चाहती है. जनता के बीच भ्रम फैलाने और एक नए मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए योगी आदित्यनाथ का यह कानून है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इमानदारी से इस कानून को लागू करना चाहती है, तो पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर लागू करें. वहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव पर आप प्रदेश अध्यक्ष ने किसी भी तरह के गठबंधन से इनकर. सभाजीत सिंह ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी.

ये है जनसंख्या नीति ड्राफ्ट
बता दें कि योगी सरकार ने नई पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट को जारी करते हुए 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है. इस जनसंख्या नीति में मुख्य रूप से दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. ड्राफ्ट के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और पदोन्नति का मौका नहीं मिलेगा. इसके साथ ही दो से अधिक बच्चे होने वालों को राज्य सरकार की 70 से अधिक सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान ड्राफ्ट में किया गया है. इसके साथ ही स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. दो बच्चे से अधिक होने पर उन्हें स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव में शामिल नहीं किया जा सकेगा.

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