प्रयागराज: आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने शाहजहांपुर के विवेक मिश्र नाहिल की याचिका पर दिया है. याची के खिलाफ शाहजहांपुर के संघ विभाग कार्यवाहक रवि मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
RSS प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, HC ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि याची अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है.
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ाने वाला बयान दिया था. उनके इस बयान के बाद विवेक मिश्र ने अपने फेसबुक पर मोहन भागवत को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की. उसकी फेसबुक आईडी पर ऐसी तमाम पोस्ट पड़ी है, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने का खतरा है.
उसकी याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता सैय्यद अली मुर्तजा का कहना था कि याची ने साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने वाली टिप्पणियां की हैं, जबकि संघ प्रमुख ने साम्प्रदायिक व सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की थी. वहीं याची का कहना था कि उसे गलत फंसाया गया है. उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द्र बिगड़े.