उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 'सबका विश्वास योजना' का लाभ न देना उचित

एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 'सबका विश्वास योजना' का लाभ न देना उचित है. हाईकोर्ट ने कॉरपोरेशन की याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

By

Published : Dec 11, 2020, 6:14 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 'सबका विश्वास योजना' 2019 के तहत कर छूट समाधान की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है. सेंट्रल एक्साइज विभाग की डेजिगनेटेड कमेटी ने सुपर कैरोसीन ऑयल को शेड्यूल 4 में शामिल होने के आधार पर 2.97 करोड़ रुपये टैक्स पर योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी.

यह आदेश न्यायाधीश एसपी केशरवानी और न्यायाधीश डॉ. वाई. के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता शुभम अग्रवाल का कहना था कि सुपर कैरोसीन ऑयल एक्साइज कमोडिटी नहीं है. इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा. 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 तक का टैक्स 2.97 करोड़ रुपये जमा नहीं किये गये हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन की देनदारी नहीं बनती है.

सेंट्रल एक्साइज विभाग के अधिवक्ता गौरव महाजन का कहना था कि सुपर कैरोसीन ऑयल शेड्यूल 4 में शामिल है, जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है. ऐसे में कॉरपोरेशन को 'सबका विश्वास योजना' का लाभ नहीं मिल सकता. कमेटी ने प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मति आदेश दिया है. जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details