प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को लॉ की छात्रा से दुराचार के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी की सुनवाई पर लंबी बहस चली. इस दौरान याची अधिवक्ता ने न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी से जमानत की बात कही. लंबी बहस चलने के बावजूद कोर्ट ने जमानत को लेकर कोई आदेश न देते हुए आज सुबह 11 बजे का समय तय किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशिभूषण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी चिन्मयानंद के पक्ष के याची अधिवक्ता ने जमानत को लेकर अर्जी दिया, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभी तक कोई भी आदेश नहीं दिया. चार बजे तक तक चली इस बहस पर कोर्ट ने शनिवार सुबह 11 बजे से फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है.
चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर दोबारा होगी सुनवाई. याची अधिवक्ता ने स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से कहा कि अगर कोर्ट जमानत पर रिहा करती है तो स्वामी जी के तरफ से किसी भी गवाह को न तो धमकाया जाएगा और न ही किसी को किसी भी तरह से परेशान किया जाएगा. कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए न्यायालय के हर आदेश का पालन किया जाएगा.
अधिवक्ता शशिभूषण मिश्रा ने बताया कि इसके साथ याची अधिवक्ता ने बहस में यह भी कहा कि अगर कोर्ट की जमानत पर रिहा करने की कोई शर्त होगी तो उसे निश्चित रूप से पालन किया जाएगा. स्वामी जी के तरफ से किसी तरह मुकदमे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है. वीडियो को लेकर कोर्ट ने यह जानना चाहा कि क्या वीडियो सही है या नहीं. वहीं एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने वीडियो को ऑथेंटिक माना है.
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