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सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येंद्र कुमार अनिल को अग्रिम जमानत से कोर्ट का इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय कार्यालय ईपीएफ नोएडा में तैनात सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येंद्र कुमार अनिल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. याची नरेंद्र कुमार और बृजेश रंजन पर कर्मचारियों का फंड न जमा करने वाले शिकायतकर्ता से 9 लाख घूस लेने का आरोप है.

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Published : Jul 8, 2021, 7:49 PM IST

सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येंद्र कुमार अनिल को अग्रिम जमानत से कोर्ट का इंकार
सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येंद्र कुमार अनिल को अग्रिम जमानत से कोर्ट का इंकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय कार्यालय ईपीएफ नोएडा में तैनात सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येंद्र कुमार अनिल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत थाना एसीबी गाजियाबाद में दर्ज केस की सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कोर्ट में समर्पण न कर अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है.

इस अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना और सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय यादव ने बहस की.

याची नरेंद्र कुमार और बृजेश रंजन पर कर्मचारियों का फंड न जमा करने वाले शिकायतकर्ता से 9 लाख घूस लेने का आरोप है. याची का कहना था कि रूपये सह अभियुक्त से बरामद हुआ है. वे जमानत पर हैं. याची के खिलाफ कोई केस नहीं बनता. उसे फंसाया गया है. वह सहयोग कर रहा है.

सीबीआई की तरफ से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने कर्मचारियों का फंड जमा नहीं किया. आरोपियों ने बदले में घूस लिया. चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया. याची पेश नहीं हुआ तो जमानती वारंट जारी किया, फिर भी हाजिर नहीं हुआ तो गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. कोर्ट में समर्पण के बजाय अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है, जिसे खारिज किया जाए.

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