प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court order) ने बलिया के एक विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक को विद्यालय के अनुदान (Ballia school grant) पर आने की तिथि से वेतन देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए अपील दाखिल करने में हुआ विलंब माफ कर दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार, एकल पीठ ने डॉक्टर लोहिया सीनियर बेसिक विद्यालय बैरिया बलिया (Lohia Senior Basic School Bairia Ballia) में कार्यरत याची संतोष कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद निदेशक बेसिक शिक्षा के 15 सितंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया था. निदेशक ने याची की नियुक्ति को अवैध माना था और उसके वेतन भुगतान से मना कर दिया था. एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि अनुदान की तारीख से वेतन न देने पर याची को ब्याज सहित भुगतान किया जाए और ऐसा न करने पर सरकार संबंधित अधिकारियों से धनराशि की वसूली करे.