प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को 2 जुलाई 2020 से आयकर की धारा 12ए ए के अंतर्गत छूट का प्रमाण पत्र मिल गया है. इसे आयकर विभाग ने ही जारी किया है. एसोसिएशन के कर सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि छूट के लिए किए गए आवेदन को आयुक्त छूट लखनऊ ने पहले रद्द कर दिया था. इस आदेश के विरुद्ध इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इलाहाबाद में अपील फाइल की गई.
बेंच ने मामले को गुण दोष के आधार पर मामले को पुनः निस्तारित करने के लिए आयुक्त छूट लखनऊ को वापस भेज दिया था. सुनवाई और दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त छूट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद को आयकर अधिनियम की धारा 12ए ए के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी कर दिया. एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह महासचिव नितिन शर्मा ने इसे संस्था की एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं.