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प्रतापगढ़: कोरोना से बचाव व रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

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Published : Jun 16, 2020, 1:24 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डॉ. रुपेश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम को लेकर बैठक हुई. जिसमे उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कोविड-19 अस्पतालों में नियमित निरीक्षण के साथ-साथ कई आवश्यक निर्देश दिए.

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जिलाधिकारी डॉ रूपेश कुमार ने की मीटिंग

प्रतापगढ:जिलाधिकारी डॉ रूपेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैम्प कार्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं आम जनमानस को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु गठित टीम के साथ बैठक की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने ए.सी.एम.ओ से कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के ईलाज व अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली. बताया गया कि जनपद में अब तक कुल 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. जिनमे से 81 मरीज इलाज के उपरान्त स्वस्थ्य हो चुके हैं तथा 14 कोरोना वायरस के एक्टिव केस हैं जिनका ईलाज चल रहा है. वहीं जनपद में कोरोना संक्रमण से अब तक 5 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है.

जिलाधिकारी डॉ रूपेश कुमार ने की मीटिंग
जिलाधिकारी ने की बैठकजिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. उन मरीजों के सम्पर्क में आए हुए व्यक्तियों की पहचान कर उनका सैम्पल लेकर जांच हेतु भेजा जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त कोविड -19 अस्पतालों का स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, नोडल अधिकारियों/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण किया जाए.इन अस्पतालों में तैनात चिकित्साधिकारी एवं नर्सिंग स्टाफ आदि नियमित रूप से वार्ड में जाएं व मरीजों की देखभाल करें. इन अस्पतालों में समय पर गुणवत्तायुक्त भोजन, सफाई व्यवस्था, तथा शौचालयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय. यदि किसी चिकित्सालय में इस सम्बन्ध में कोई शिथिलता पाई जाएगी तो चिकित्सालयों के प्रभारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा.जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किया निर्देशितजिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बीमारी से बचाव के लिए घर से बाहर सभी को मॉस्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा जो व्यक्ति क्वारंटाइन में हैं, उन्हें इसके नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय. इसके अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का चालान किया जाय तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से भी बाजारों, मण्डियों आदि में इसका प्रचार कराया जाय.
Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

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