चंदौलीः जिले के अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को 13 साल पुराने हत्या के मामले में सजा का ऐलान कर दिया. कोर्ट ने साक्ष्यों और अभियोजन की ओर से पैरवी के बाद तीन लोगों को हत्या का दोषी पाया. ऐसे में तीन को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी.
दरअसल, सैयदराजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव निवासी ताड़क राजभर का 20 अक्टूबर 2010 को गांव के समीप रक्तरंजित शव पाया गया था. इसी मामले में दुधारी के बीरबल राजभर के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में पुलिस ने सकलडीहा कोतवाली के नागेपुर निवासी दीपक राजभर, खोर गांव के जीतू राजभर और सकलडीहा कस्बा के शिवशक्ति उर्फ अमन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर हत्या के लिए प्रयुक्त चाकू, गुप्ती और अन्य सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया.