लखनऊ: प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र (Mathura and Vrindavan) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. यहां, 10 किलोमीटर क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. योगी सरकार (Yogi Government) ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित करते हुए उस 10 किलोमीटर की परिधि में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाया है. मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई है.
तीर्थ स्थल घोषित किए गए इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं. यूपी में तीर्थस्थलों के विकास का काम चल रहा है. अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं. आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर तीर्थ स्थल घोषित किया गया है. अब यहां इस क्षेत्र में शराब और मीट नहीं बिकेगा.
बता दें कि सीएम योगी ने जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा एलान किया था. उन्होंने कहा था कि मथुरा के सातों तीर्थ स्थल क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाए. उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए थे. धर्मार्थ कार्य विभाग के मुताबिक, मथुरा के 7 इलाकों को हाल ही में तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. बता दें कि योगी सरकार ने 2017 में वृन्दावन, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, बलदेव और राधाकुंड को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिए थे. अब इन इलाकों में शराब और मांस नहीं बेचा जा सकेगा.