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प्रदेश सरकार 20 जून से बांटेगी 14 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्‍क राशन

प्रदेश सरकार की ओर से 20 जून से 14 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने का निशुल्‍क राशन का वितरण किया जाएगा. मुख्‍यमंत्री ने कोविड प्रोटोकाल के तहत राशन वितरण के निर्देश दिए हैं.

लाभार्थियों को निशुल्‍क राशन.
लाभार्थियों को निशुल्‍क राशन.

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Published : Jun 7, 2021, 3:41 AM IST

लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 15 जून तक निशुल्‍क खाद्यान्न वितरण कर रही है. वहीं, मुख्‍यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार की ओर से 20 जून से 14.79 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने का निशुल्‍क राशन का वितरण किया जाएगा. मुख्‍यमंत्री ने राशन वितरण को लेकर तैयारी के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. मुख्‍यमंत्री ने कोविड प्रोटोकाल के तहत सरकारी राशन की दुकानों से टोकन सिस्‍टम के तहत राशन वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं.

लाभार्थियों को तीन महीने का मुहैया कराया जाएगा राशन

उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य विभाग के अनुसार, 15 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारक 1,30,07,969 और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक 13,41,77,983 कुल 14,71.85,952 (लगभग 14.71 करोड़ यूनिटों के लाभार्थियों) को राशन वितरण किया जाएगा. इसके बाद 20 जून से राज्‍य सरकार की ओर से लाभार्थियों को तीन महीने का राशन मुहैया कराया जाएगा.


परिवार में प्रति यूनिट मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने राज्‍य सरकार की ओर से गरीब व बेसहारा लोगों को दिए जाने वाले निशुल्‍क खाद्यान्न वितरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले निशुल्‍क राशन वितरण में कोई भी पात्र लाभार्थी न छूटें. प्रदेश में 14.71 करोड़ यूनिटों पर 5 किलो प्रति यूनिट जिसमें तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल का वितरण किया जाएगा. राज्‍य सरकार की ओर से दिए जाने वाले निशुल्‍क खाद्यान्न से दिहाड़ी मजूदर, पटरी दुकानदार और ठेला लगाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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दुकानों पर लागू होगा टोकन सिस्‍टम

कोविड प्रोटोकाल के तहत उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण के दौरान टोकन सिस्‍टम लागू किया जाएगा. इसमें दुकान पर एक समय में 5 उपभोक्‍ता ही मौजूद रहेंगे. सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखने के लिए दो उपभोक्‍ताओं के बीच दो गज की दूरी बनाए रखी जाएगी. वहीं, ई-पॉस से वितरण के दौरान दुकानों पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी अनिवार्य रूप से रखना होगा. इसके उपयोग के बाद ही उपभोक्‍ता ई-पॉस मशीन का प्रयोग करेगा.

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