लखनऊ:राजधानी में अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश शिवानी जायसवाल ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में विपिन यादव को दस वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि अपहरण में सहयोग करने की दोषी सलमा उर्फ कल्ली को चार वर्ष की कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता शिव आधार द्विवेदी और अरविंद मिश्रा का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादी ने 28 जुलाई 2010 को मोहनलालगंज थाने में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी और उसकी पत्नी जब घर वापस आए तो देखा उसकी 14 वर्षीय लड़की विद्यालय कह कर गई थी. लेकिन वापस नहीं लौटी. लड़की को काफी तलाश गया. लेकिन कोई पता नहीं चल सका.