लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) परिसर के निकट सर्विस लेन से रोडवेज बसों के संचालन पर रोक लगा दी है. यह फैसला उच्च न्यायालय की नाराजगी के बाद यूपीएसआरटीसी ने लिया है. हाईकोर्ट ने बसों के चलते जाम लगने पर लेकर नाराजगी जाहिर की थी. अब लखनऊ के विभिन्न बस स्टेशनों से संचालित होने वाली बसें हाईकोर्ट के सामने सर्विस लेन से भी नहीं गुजरेंगी. सभी बसों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है. ड्राइवर कंडक्टरों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित रूट के अलावा अगर पॉलिटेक्निक होते हुए हाईकोर्ट की सर्विस लेन में बस संचालन करते हुए पाए गए तो नौकरी चली जाएगी. परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक प्रणता ऐश्वर्या की तरफ से सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक और सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (डिपोज) को सर्कुलर भेजा गया है.
नया रूट चार्ट : पूर्वांचल के क्षेत्रों को दिल्ली वाया बरेली मार्ग की ओर जाने वाली बसें अवध बस स्टेशन होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे के पहले से ओवरब्रिज होते हुए मुंशी पुलिया टेढ़ी पुलिया मड़ियांव होते हुए सीतापुर मार्ग से दिल्ली की ओर संचालित की जाएंगी. वापसी में भी इसी मार्ग से बसों का संचालन होगा. चारबाग और आलमबाग बस स्टेशन से पूर्वांचल की ओर जाने वाली बसें तेलीबाग, उतरेटिया, शहीद पथ होते हुए अवध बस स्टेशन पहुंचेंगी. वहीं से आगे के लिए अभी रवाना होंगी. वापसी भी इसी मार्ग से होगी. पूर्वांचल के मार्गों से लखनऊ होते हुए कानपुर और अन्य मार्गों के साथ ही एक्सप्रेसवे से आगरा दिल्ली की ओर जाने वाली बसें अवध बस स्टेशन से शहीद पथ, उतरेटिया, तेलीबाग होते हुए आलमबाग बस स्टेशन होकर संचालित की जाएंगी. इसी मार्ग से वापसी भी होगी.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई :लखनऊ नगर में स्थित डिपो की बसों का संचालन कैसरबाग बस स्टेशन से ही होगा. बस स्टेशन से क्लार्क अवध होटल, समता मूलक चौराहा, लोहिया पार्क, लोहिया अस्पताल और शहीद पथ के नीचे से विजयीपुर होते हुए बसें अवध बस स्टेशन पहुंचेंगी. इसी रास्ते से वापस भी होंगी. बाराबंकी डिपो की बसें जो बाराबंकी से लखनऊ के बीच संचालित होती हैं. वह अवध बस स्टेशन से शहीद पथ के समीप से होते हुए लोहिया अस्पताल, लोहिया पार्क, समता मूलक चौराहा, क्लार्क अवध होटल होते हुए कैसरबाग बस स्टेशन तक संचालित होंगी. लखनऊ नगर में चिन्हित यात्री शेल्टर से अलग किसी भी स्थान पर यात्रियों को उतारा जाएगा न चढ़ाया जाएगा. किसी भी क्षेत्र या डिपो की बसें पॉलिटेक्निक चौराहे पर नहीं रुकेंगी. न्यायालय के सामने या आसपास की सर्विस लेन से परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं होगा. अगर कोई चालक परिचालक नियमों का उल्लंघन करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी.