लखनऊ:यूपी में भारत सीरीज का नंबर (Registration of Bharat series number) चाहने वाले वाहन स्वामियों के लिए रजिस्ट्रेशन के दरवाजे खुल गए हैं. वाहन पर यूपी के बजाय बीएच सीरीज का नंबर चाहते हैं तो अब आवेदन कर सकते हैं. हालांकि बीएच सीरीज के नंबर के लिए परिवहन विभाग की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं. उन्हें पूरा करने पर ही भारत सीरीज का नंबर ले पाना संभव हो पाएगा. वाहन पर भारत सीरीज का नंबर होने से देशभर में किसी भी राज्य में वाहन के आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं होगी, और न ही उस राज्य में वाहन को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता पड़ेगी. यह जरूर है कि बीएच सीरीज का नंबर लेने पर अतिरिक्त भार भी उठाने को वाहन स्वामी को तैयार रहना पड़ेगा. लेकिन उन्हें यह काफी राहत भी देगा.
अभी तक दूसरे प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन कराए अधिकतम 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति है. इस अवधि की समाप्ति से पहले फिर से पंजीकरण करवाना होता है, पर बीएच सीरीज शुरू होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. BH सीरीज के शुरू होने के बाद वे लोग राहत की सांस लेंगे जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला होता है. वहां उन्हें अपने वाहन का फिर से पंजीकरण कराना पड़ता है.
इन सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेना से जुड़े रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ ही संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बीएच सीरीज की शुरुआत की है.
4 से अधिक राज्यों में है दफ्तर तो फार्म 60 पर करें आवेदन
इस नई बीएच सीरीज के तहत जिनके दफ्तर चार या अधिक राज्यों में है उनके कर्मचारी 60 नम्बर फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं. सरकारी कर्मचारी अपना परिचय पत्र अटैच कर वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. बता दें कि परिवहन विभाग की यह योजना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है.
निजी वाहनों की तरह योगी नंबर प्लेट
भारत सीरिज की नम्बर प्लेट प्लेट भी निजी वाहनों ही की तरह होगी. इस प्लेट का बैकग्राउंड कलर भी सफेद रंग का होगा और नंबर काले रंग से दर्ज किए जाएंगे. बीएच नम्बर प्लेट में पहले रजिस्ट्रेशन वर्ष का अंतिम दो अंक लिखा जाएगा फिर आगे का नंबर दर्ज किया जाएगा. बीएच सीरीज लेने के लिए वाहन स्वामी को दो साल या दो के गुणांकों में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 10 लाख रुपये कीमत वाले वाहन पर 8 फीसद, 10 से 20 लाख रुपए लागत वाले वाहनों पर 10 फीसद और 20 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसद रोड टैक्स निर्धारित किया गया है. इस कर पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ ही डीजल वाहनों के लिए दो फीसद अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो फीसद कम शुल्क चुकाना होगा.
वर्तमान में ये है नियम