लखनऊ : पासपोर्ट बनवाना हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी हो. ठेकेदारी करनी हो या फिर असलहा, शराब की दुकान और बार जैसे चीजों का लाइसेंस लेना हो तो हर जगह आपसे पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण पत्र की मांग की जाती है. ऐसे में अब इस बात को लेकर परेशान होते होंगे कि यह चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा. थाने के कितने चक्कर लगाने होंगे और क्या इसके लिए फीस के अलावा कुछ सुविधा शुल्क भी खर्चने पड़ेंगे. आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे.
दो तरीकों से होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आवेदन
उत्तर प्रदेश में पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पहले जितना कठिन था, अब उतना ही आसान है. घर पर बैठ कर बस मोबाइल निकालिए और महज कुछ ही मिनट में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दीजिए. इसके लिए आपको बस कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, यदि किराए पर रह रहे है तो उसका किरायेदारी एग्रीमेंट और एक फोटो होना चाहिए. पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप किसी भी अन्य जिले में बैठ कर अपने गृह जिले से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. उसके बस कुछ आसान स्टेप हैं जिन्हें बड़ी समझदारी से फॉलो करना होता है. पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर जाना होता है. इसके अलावा आप Play Sotre से UP COP एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं.
UPCOP एप्लीकेशन से आसानी से कर सकते है आवेदन
UPCOP एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी के माध्यम से उसमें लॉगिन कर सकते हैं. इसके बाद आपको होम पेज में कई ऑप्शन दिखेंगे इसमें Service ऑप्शन में जाकर character certificate में क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुल कर आती है. जिसमें सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिखेंगे जनरल या कांट्रेक्टर. ऐसे में यदि आप ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण बनवा रहे हैं तो कांट्रेक्टर पर टिक करें अन्यथा जनरल में टिक कर दीजिए. उसके बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, अपना पता, लोकल थाना, जिला और अपनी एक फोटो अपलोड करनी होगी. इसके बाद आपको ऑनलाइन 50 रुपये की फीस जमा करनी होगी.