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रीता बहुगुणा के खिलाफ फिर जारी हुआ गैर जमानती वारंट

साल 2015 में एक धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

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रीता बहुगुणा जोशी

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Published : Feb 1, 2020, 9:03 PM IST

लखनऊ:एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक आपराधिक मामले में गैर हाजिर रहने पर एक बार फिर रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त राज कुमार लोधी, शैलेन्द्र तिवारी, शारिक अली उर्फ अमीर हैदर और पप्पू खां उर्फ अफसर अली खां के जमानतदारों को नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया है. विगत 18 जनवरी को भी अदालत ने इन सबके साथ अजय राय के खिलाफ भी वारंट जारी किया था. हालांकि शनिवार को विशेष अदालत के समक्ष अजय राय हाजिर हुए और वारंट री-काल करने की गुजारिश की.

अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी
इस पर विशेष अदालत ने उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया. वहीं इस मामले में राज बब्बर और मधुसूदन मिस्त्री समेत अन्य अभियुक्त अदालत में व्यक्तिगत रुप से हाजिर थे. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

क्या है मामला
17 अगस्त 2015 को थाना हजरतगंज में एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था. करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े. समझाने व रोकने का प्रयास किया गया तो संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई.

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हमले में एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय व एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी व पीएसी के कई जवान गंभीर रुप से घायल हो गए. अशोक मार्ग से गुजर रहे कई आम लोगों को भी चोटें आईं. 25 दिसंबर 2015 को विवेचना के बाद पुलिस ने सभी 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

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